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1984 सिख विरोधी दंगे: Sajjan Kumar के खिलाफ मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

Gulabi Jagat
31 Jan 2025 9:28 AM GMT
1984 सिख विरोधी दंगे: Sajjan Kumar के खिलाफ मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
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New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया । यह मामला 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है । विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सरकारी अभियोजक मनीष रावत की अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 7 फरवरी को फैसला सुनाएगी। 21 जनवरी को अदालत ने सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ मामले में फैसला टाल दिया था । इसने सरकारी अभियोजक मनीष रावत को इस बिंदु पर अतिरिक्त दलीलें देने की अनुमति दी थी कि मामले की आगे की जांच के दौरान क्या सामग्री एकत्र की गई थी । यह मामला 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है । अधिवक्ता अनिल शर्मा ने दलील दी थी कि सज्जन कुमार का नाम शुरू से ही उनके पास नहीं था, इस मामले में विदेशी कानून लागू नहीं होता और गवाह द्वारा सज्जन कुमार का नाम लेने में 16 साल की देरी हुई ।
यह भी दलील दी गई कि सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता अनिल शर्मा ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का द्वारा उद्धृत मामले का भी हवाला दिया था । उन्होंने दलील दी थी कि असाधारण स्थिति में भी देश का कानून ही प्रभावी होगा, न कि अंतरराष्ट्रीय कानून। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत ने प्रतिवाद में दलील दी थी कि आरोपी को पीड़िता नहीं जानती थी। जब उसे पता चला कि सज्जन कुमार कौन है तो उसने अपने बयान में उसका नाम लिया। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दंगा पीड़ितों की ओर से दलील दी थी कि सिख दंगों के मामलों में पुलिस जांच में हेराफेरी की गई थी । पुलिस जांच धीमी थी और आरोपियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया। दलील दी गई थी कि दंगों के दौरान स्थिति असाधारण थी। इसलिए इन मामलों को इसी संदर्भ में निपटाया जाना चाहिए। बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और कहा कि यह कोई अलग मामला नहीं है।
यह एक बड़े नरसंहार का हिस्सा था, यह नरसंहार का हिस्सा है। आगे दलील दी गई कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1984 में दिल्ली में 2700 सिखों की हत्या की गई थी । यह एक सामान्य स्थिति थी। वरिष्ठ अधिवक्ता फुल्का ने 1984 के दिल्ली कैंट मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया , जिसमें अदालत ने दंगों को मानवता के खिलाफ अपराध कहा था। यह भी कहा गया कि नरसंहार का उद्देश्य हमेशा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना होता है। उन्होंने तर्क दिया, "इसमें देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और एक एसआईटी गठित की गई।" वरिष्ठ अधिवक्ता ने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों में विदेशी अदालतों द्वारा दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन का भी हवाला दिया। यह भी कहा गया कि सज्जन कुमार के खिलाफ 1992 में चार्जशीट तैयार की गई थी, लेकिन अदालत में दाखिल नहीं की गई। इससे पता चलता है कि पुलिस सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश कर रही थी । 1 नवंबर, 2023 को अदालत ने सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था ।
उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था। शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले की जांच न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने की और आरोप पत्र दाखिल किया। समिति ने 114 मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी । यह मामला उनमें से एक था। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ धारा 147/148/149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के साथ-साथ धारा 302/308/323/395/397/427/436/440 सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। एसआईटी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसके उकसाने और उकसाने पर भीड़ ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था और उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त, नष्ट और लूट लिया था, उनके घर को जला दिया था और उनके घर में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। यह दावा किया गया है कि जांच के दौरान मामले के महत्वपूर्ण गवाहों का पता लगाया गया, उनकी जांच की गई और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए।
उपरोक्त प्रावधान के तहत शिकायतकर्ता के बयान 23.11.2016 को इस आगे की जांच के दौरान दर्ज किए गए, जिसमें उसने फिर से अपने पति और बेटे की हत्या, लूटपाट और आगजनी की घटना के बारे में बताया, जिसमें भीड़ ने घातक हथियारों से लैस होकर उनके पति और बेटे की हत्या कर दी थी। साथ ही, उसने यह भी बताया कि उसे और मामले के अन्य पीड़ितों को चोटें आई थीं , जिसमें उसकी भाभी भी शामिल थी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उसने इस बयान में यह भी स्पष्ट किया था कि आरोपी की तस्वीर उसने करीब डेढ़ महीने बाद एक पत्रिका में देखी थी। (एएनआई)
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