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भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया ये निर्देश, 31 मार्च को Bank करेंगे खास व्यवस्था

Apurva Srivastav
29 March 2021 7:04 AM GMT
भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया ये निर्देश, 31 मार्च को Bank करेंगे खास व्यवस्था
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बैंक सरकारी खातों के सलाना लेन-देन को पूरा करने के लिये चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन करेंगे

बैंक सरकारी खातों के सलाना लेन-देन को पूरा करने के लिये चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन करेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिये सुचारू क्लियरिंग ऑपरेशन को लेकर निर्देश जारी किया है और उन्हें अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होने को कहा है. केंद्र और राज्य सरकारों के सालाना खाता बंदी से जुड़े लेन-देन के संदर्भ में 2020-21 के लिये विशेष उपाय किये गये हैं. आरबीआई ने सभी सदस्य बैंकों से क्लियरिंग सेटलमेंट अकाउंट में पर्याप्त राशि रखने को कहा है.

केंद्रीय बैंक ने सदस्य बैंकों, शहरी और राज्य सहकारी बैंकों, पेमेंट्स बैंक (payments banks), स्मॉल फाइनेंस बैंक (small finance bank) के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को जारी एक अधिसूचना में कहा कि क्लियरेंस को लेकर आमतौर पर बुधवार को जो समयसीमा रहती है, वह 31 मार्च, 2020 को भी रहेगी.
31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग व्यवस्था
आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 तक सभी सरकारी लेन-देन को सुगम बनाने को लेकर, स्पेशल क्लियरिंग व्यवस्था का फैसला किया है. यह व्यवस्था विशेष रूप से तीनों चेक ट्रन्केशन सिस्टम (CTS) ग्रिड पर सरकारी चेक के लिए होगी.

इस व्यवस्था के तहत तीन सीटीएस ग्रिड- नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में प्रस्तुति क्लियरिंग शाम 5 बजे से 5.30 बजे और वापसी क्लियरिंग शाम 7 बजे से 7.30 बजे होगा.
क्लियरिंग सेटलमेंट अकाउंट रखनी होगी पर्याप्त राशि
रिजर्व बैंक ने कहा, सभी बैंकों के लिये अनिवार्य है कि वे 31 मार्च, 202 को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन में शामिल होंगे. संबंधित सीटीएस ग्रिड के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य बैंकों को स्पेशल क्लियरिंग समय में क्लियरिंग प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा को खोले रखना होगा. साथ ही क्लियरिंग सेटलमेंट अकाउंट में पर्याप्त राशि रखनी होगी ताकि स्पेशल क्लियरिंग के दौरान निपटान बाध्यताओं को पूरा किया जा सके.

CTS सिस्टम के तहत चेक होंगे क्लियर
CTS सिस्टम के तहत चेक क्लियरिंग के लिये फिजिकल प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी जगह क्लियरिंग हाउस के जरिये भुगतान करने वाली शाखा को अन्य जरूरी आंकड़े के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी तस्वीर भेजी जाती है. इससे समय की बचत होती है और चेक के क्लियरेंस और कलेक्शन में लगने वाला समय बचता है.
NEFT और RTGS के जरिए 24 घंटे कर सकते हैं ट्रांजैक्शन
केंद्रीय बैंक ने कहा कि काउंटर के जरिये सरकार से संबंधित लेन-देन के लिये सभी बैंक अपनी मनोनीत शाखाओं को 31 मार्च, 2020 को सामान्य कार्य दिवस की तरह खोले रखेंगे. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) व्यवस्था के जरिये लेन-देन 31 मार्च, 2021 को 24 घंटे जारी रहेगा.
केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन के बारे में आरबीआई को जानकारी देने के संदर्भ में जीएसटी/ई रसीद अपलोड करने समेत सूचना एक अप्रैल, 2021 को दोपहर 12.00 बजे तक दी जा सकेगी.


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