इन Pakistanis को भारत में 3 साल की जेल या 3 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा
New Delhi: 22 अप्रैल को जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों के हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है तथा दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी प्रकार के मौजूदा वैध वीजा रद्द करते हुए 'भारत छोड़ो' नोटिस जारी किया है, यहां तक कि उनके मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल, 2025 तक ही वैध होंगे।
भारत सरकार के निर्णय के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों ने धीरे-धीरे देश छोड़ना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि प्रत्येक पाकिस्तानी 29 अप्रैल की समय-सीमा तक देश छोड़ देगा।अगर 29 अप्रैल तक पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें भारत के नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अनुसार, उन्हें या तो तीन साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या 3 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
4 अप्रैल, 2025 को प्रभावी हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 में कहा गया है, "जो कोई भी, (ए) एक विदेशी होते हुए, भारत के किसी भी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक समय तक रहता है, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था, वह धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है, या भारत या उसके किसी हिस्से में उसके प्रवेश और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है।"
“(ख) इस अधिनियम की धारा 17 और 19 के अलावा किसी अन्य प्रावधान का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का या इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश का या ऐसे आदेश या निर्देश या अनुदेश का उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या तीन लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।”