Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु में गुटखा और तंबाकू या निकोटिन युक्त पान मसाला जैसे चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक बार फिर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 23 मई 2025 से प्रभावी होगा।

राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। इस निर्णय का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों की रोकथाम करना है।

गौरतलब है कि यह प्रतिबंध पहले भी समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है, और अब इसे फिर एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

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