तिरुप्पुर: तिरुप्पुर की दूसरी अतिरिक्त ज़िला अदालत ने तिरुप्पुर के समालापुरम के पास एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में टाउन पंचायत अध्यक्ष को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
आरोपी की पहचान विनायका पलानीसामी (62) के तौर पर हुई है, जो तिरुप्पुर में समालापुरम टाउन पंचायत के अध्यक्ष थे। 4 जुलाई, 2025 को विनायका पलानीसामी ने करुकमपालयम के पास लक्ष्मी नगर इलाके में एक नई डामर सड़क बनाने का काम शुरू किया।
हालांकि, सड़क निर्माण के लिए तय की गई ज़मीन चार निजी लोगों की थी, जिन्होंने इस कदम का विरोध किया। इसके बाद, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के. पलानीसामी (57) के नेतृत्व में टाउन पंचायत के कार्यकारी इंजीनियर को इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ शिकायत सौंपी गई। कहा जाता है कि इसी वजह से विनायका और कार्यकर्ता के बीच दुश्मनी हो गई।
10 सितंबर, 2025 को जब पलानीसामी करनम्पेट्टई-सोमानूर रोड पर अपनी बाइक चला रहे थे, तो एक तेज़ रफ़्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। आस-पास मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल पलानीसामी को समालापुरम के एक निजी अस्पताल पहुँचाया। इसके बाद उन्हें सुलूर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।