चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया है जिसमें 12 सितंबर, 2026 से मोटर वाहनों के लिए डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने संबंधित पक्षों को दो हफ़्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह याचिका 'फोर्स आइडेंटिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड' ने दायर की थी, जो सुरक्षित कार्ड छापने और सप्लाई करने का काम करती है। कंपनी का कहना है कि डिलीवरी के मौजूदा तरीके को सिर्फ़ एक आंतरिक विभागीय आदेश से नहीं बदला जा सकता, जिसमें इस तरह के बड़े बदलाव की मंज़ूरी दी गई हो।

 

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