ड्यूटी पर तैनात मतदाता को मिलेगा डाक मतपत्र

Update: 2024-05-01 05:08 GMT
शिमला। चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव संचालन नियम-1961 में नई धारा-18ए शामिल की है। इसके अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त होगा। उस पर वह अपना मत रिकार्ड करें और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट मतदाता सुविधा केंद्र पर वापस कर दें। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना मत डाक से भेजने के स्थान पर मतदाता सुविधा केंद्र पर डालेंगे। उन्होंने कहा कि नया नियम चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस प्रावधान को प्रभावी और सुचारू तरीके से क्रियान्वित करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई है।

विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र/ईडीसी के लिए आवेदन करने से लेकर एआरओ द्वारा डाक मतपत्र/ ईडीसी जारी करने, मतदाता सुविधा केंद्रों पर वोट डालने और अंत में यह सुनिश्चित करने तक के चरणों की विस्तार से जानकारी दी गई है कि मतपत्र समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुंचें। इसमें चुनाव डयूटी पर तैनात मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों तथा चुनाव कार्यालयों द्वारा तैनात अन्य कर्मचारियों के लिए अलग-अलग एसओपी का प्रावधान है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र/ ईडीसी के लिए फार्म-12, फार्म-12ए पर आवेदन करेंगे, जिसे वह संबंधित एआरओ को भेजेंगे जहां के वे मतदाता हैं। वहां का एआरओ उनके डाक मतपत्र तैयार करेगा और उस एआरओ को भेजेगा जहां वे डयूटी पर तैनात हैं। चुनाव डयूटी पर तैनात मतदान कर्मी द्वितीय और तृतीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करेंगे। यह इसलिए किया गया है ताकि डयूटी पर तैनात मतदान कर्मियों को चुनाव डयूटी के लिए आबंटित मतदान केंद्रों पर जाने से पहले सुविधा केंद्र पर वोट डालने की सुविधा मिल सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, होमगार्ड जवानों को पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा फार्म-12 या फार्म-12ए प्रदान किया जाएगा।
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