SC ने आर्टिकल 370 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया

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Update: 2024-05-21 18:37 GMT
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखने के 11 दिसंबर 2023 के अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना भी थे।
बेंच ने एक मई के अपने आदेश में कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उच्चतम न्यायालय नियमावली 2013 के नियम 1 आदेश 47 के तहत समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है, इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
पिछले साल 11 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही अदालत ने इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और इसका राज्य का दर्जा 'जल्द से जल्द' बहाल करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्टिकल 370 अस्थायी और संक्रमणकारी प्रकृति का था। इस अस्थायी प्रावधान को 1947 में राज्य (जम्मू और कश्मीर) के युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए रखा गया था।
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