जालंधर। जिला एवं सैशन जज सर्बजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने पत्रकार रवि गिल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए राजेश कपिल और कीर्ति गिल द्वारा लगाई जमानत की अर्जी को आज रद्द किए जाने का हुक्म दिया है। इसी केस में अन्य नामजद साजन नरवाल उर्फ गोरा व शुभम गिल की जमानत की अर्जी अदालत ने मंजूर कर लिए जाने का हुक्म दिए हैं। इन सभी के विरुद्ध 18 अगस्त 2023 को थाना नई बारादरी में धारा-306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रवि गिल के भाई राहुल गिल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इन सभी से परेशान होकर उसके भाई रवि गिल ने होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी कर ली थी और उससे बरामद सुसाइड नोट में उसने इन सभी का नाम लिखा था। इसी मामले में इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ये सभी जेल में थे। आज अदालत ने इसी केस में राजेश कपिल और कीर्ति गिल की जमानत को रद्द कर अन्य दोनों को जमानत दे दी है।