New Delhi नई दिल्ली: भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को JSW स्टील द्वारा भूषण पावर एंड स्टील के अधिग्रहण को अवैध ठहराते हुए कंपनी के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया। कोर्ट के मुताबिक, दिवालिया प्रक्रिया के दौरान नियुक्त रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल और लेनदारों की समिति (CoC) ने कानूनी प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया।
JSW स्टील ने करीब ₹19,700 करोड़ में भूषण पावर का अधिग्रहण 2021 में पूरा किया था, लेकिन अब चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस डील को पलट दिया है। भूषण पावर पर करीब ₹47,000 करोड़ का कर्ज था और इसे 2017 में दिवालिया प्रक्रिया में शामिल किया गया था।
इस खबर के बाद JSW स्टील के शेयरों में करीब 7% की गिरावट आई। कंपनी ने कहा है कि वो आदेश की कॉपी मिलने के बाद आगे की रणनीति तय करेगी।