सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI जांच पर लगाई रोक

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फेंकी गूगली

Update: 2024-04-29 12:24 GMT
नई दिल्ली। बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी की सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने का भी फैसला किया है। शीर्ष न्यायालय ने स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त शिक्षकों की भर्ती मामले में सीबीआई जांच पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सकार की याचिका पर 6 मई को सनवाई करेगा। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। हाई कोर्ट ने 2016 में स्कूलों में हुई शिक्षक और अन्य पदों पर भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद 26 हजार लोगों की नौकरी चली गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी पूरी तरह राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक नहीं लगाई है जिसके तहत 24 हजार शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। 6 मई से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन भर्तियों को अवैध करार दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिन लोगों को वेतन मिला है वे वापस करें। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट ने केवल मौखिक दलीलों के आधार पर ही नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुना दिया। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर भर्ती रद्द होती है तो स्कूलों को भी बड़ा नुकसान होगा।
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