Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करेगा। इसके लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया गया। पहले यह आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 98 हजार रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए थी। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आयाजित निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पसंख्यकों को 1296.95 लाख रुपए का ऋण और दिव्यांगजनों को इसी अवधि में 540.83 लाख रुपए का ऋण निगम ने रियायती ब्याज दर पर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में भी अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोडऩे और उन्हें रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यकों को 20 लाख रुपए तक छह प्रतिशत और 20 से 30 लाख रुपए तक सात प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगों को पांच लाख रुपये तक छह प्रतिशत, 10 लाख रुपए तक सात प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर आठ प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। दिव्यांग महिलाओं के लिए ब्याज दर पर दो प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तीन प्रतिशत की दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंघमार, मनोज कुमार, गंधर्वा राठौर आदि भी अधिकारी उपस्थित थे।