आबकारी वृत्त बिलाईगढ़ ने 300 लीटर महुआ शराब और 3600 किलो लाहन जब्त

छग

Update: 2025-01-30 17:09 GMT
Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। आबकारी आयुक्त सह सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर धर्मेश साहू एवं सहायक आयुक्त आबकारी सोनल नेताम के मार्गदर्शन में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के विरुद्ध लगातार आबकारी विभाग की कार्यवाही जारी है। कलेक्टर के द्वारा निर्वाचन अवधि में अवैध मदिरा के आसवन धारण परिवहन एवं विक्रय करने वालों को चिन्हित कर उन पर कठोर एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आदेशित किया गया है। इसके परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब के विक्रय एवं आसवन के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग वृत्त प्रभारी बिलाईगढ़ सरसिवा को सूचना मिली की ग्राम चारपाली खपरखोल के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में आगामी पंचायत चुनाव हेतु भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का आसवन करने एवम यहां से मदिरा को आसपास के गावो में भी विक्रय तथा परिवहन करने की सूचना प्राप्त हुई।


सूचना की पुष्टि होने पर आबकारी टीम के साथ ग्राम चारपाली खपरखोल के पास स्थित जंगल पहुंचे वहा पर गांव के बाहर नाले के किनारे लगभग 05 से 06 किलोमीटर दूर चलने के पश्चात जंगल में महुआ शराब बनाने के ठिकाने को खोजा गया। इस तरह के कुल 04 ठिकानों पर टीम के साथ पहुंचकर कार्यवाही की गई इन शराब बनाने के ठिकानों में 03 चढ़ी हुई शराब भट्टी तथा मदिरा बनाने हेतु समान ,बर्तन आदि मिले इन जगहों से 06 नग पालीथीन झिल्ली के अंदर भरा 50-50 लीटर कुल जब्त मात्रा 300 लीटर कच्ची
महुआ शराब
को जब्त किया गया। शराब निर्माण हेतु तैयार किया गया महुआ लाहन जो की सीमेंट बोरी के अंदर पालीथीन में भर कर रखा गया था के कुल 120 नग प्रत्येक में भरा 30-30 किलोग्राम कुल मात्रा 3600 किलोग्राम को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया व विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च), 34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन धनेश्वराव मगर सुरक्षा गार्ड लोचन साहू का योगदान रहा।
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