शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, बंगाल के बाहर ट्रांसफर की जाए चुनाव याचिका

Update: 2021-07-14 13:42 GMT

फाइल फोटो 

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ममता बनर्जी की उस याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की नेता ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को चुनौती दी है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी जज बदलने की मांग की थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वह याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को स्वीकार कर ली, जिसमें विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। अदालत ने अधिकारी को नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने कहा कि बनर्जी की चुनाव याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस बीच इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अधिकारी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं।
न्यायमूर्ति सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन से उनकी पीठ को मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए दायर की गई है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनाव संबंधी सभी रिकॉर्ड एवं उपकरण संरक्षित रखने का निर्देश दिया।
इससे पहले, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मामले को न्यायमूर्ति सरकार की पीठ के पास भेज दिया था। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार अधिकारी ने बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से हराया था।


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