कांग्रेस को आयकर मामले में झटका, ITAT ने 199 करोड़ के दान पर टैक्स देने का आदेश बरकरार रखा
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New Delhi. नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स मामले में राहत नहीं मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने वित्त वर्ष 2017-18 के टैक्स छूट से जुड़े मामले में पार्टी की अपील खारिज कर दी है। ITAT ने आयकर विभाग के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें कांग्रेस को 199 करोड़ रुपये के दान पर टैक्स चुकाने का निर्देश दिया गया था।दरअसल, आयकर विभाग ने कांग्रेस को नोटिस जारी कर बताया था।
वर्ष 2017-18 में उसे करीब 199 करोड़ रुपये दान स्वरूप मिले थे, जिस पर टैक्स बनता है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह राशि दान के रूप में मिली है और करमुक्त होनी चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि इसीलिए उसने तय समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। हालांकि, अब ITAT ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस को इस राशि पर टैक्स देना होगा। इस मामले पर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।