राजद्रोह मामला: शरजील इमाम की जमानत पर 10 जून को आएगा फैसला

Update: 2022-06-06 11:59 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: टीवी9

नई दिल्ली: देशद्रोह मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट की अलगी सुनवाई 10 जून को होगी. उसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. बता दें, बीती 27 मई को शरजील इमाम ने देशद्रोह मामले में जमानत के लिए लोअर कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की अनुमति दी थी.

बता दें, शरजील इमाम को साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था. इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है.
इमाम ने इससे पहले हाई कोर्ट का रुख करते हुए निचली कोर्ट के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. बताया जा रहा है कि शरजील इमाम का यह मामला अनिवार्य रूप से भारतीय दंड सहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) से जुड़ा है, जिसमें कानून के मुताबिक, आरोपी को जमानत के लिए पहले निचली कोर्ट में जाने और अपील के मामले में हाई कोर्ट का रुख करने की जरूरत होती है.

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