स्कूल के शिक्षकों को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने का आदेश, सरकारी अधिसूचना जारी
जींस, टी-शर्ट और लेगिंग आदि पहनने से मना किया गया है।
गुवाहाटी (आईएएनएस)| असम में स्कूल के शिक्षकों की ड्रेस को लेकर एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें शिक्षकों से जींस, टी-शर्ट और लेगिंग आदि पहनने से मना किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों से केवल फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल में ड्यूटी करने को कहा गया है। अधिसूचना के अनुसार, यह पता चला है कि शैक्षणिक संस्थानों के कुछ शिक्षकों को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की आदत है, जो कभी-कभी जनता को स्वीकार्य नहीं है।
अधिसूचना के अनुसार, शिक्षकों के एक वर्ग को अनुपयुक्त ड्रेस पहने पाया गया, जिससे जनभावना आहत हो रही है। इसलिए, शिक्षकों को सख्ती से फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि चूंकि एक शिक्षक से सभी प्रकार की शालीनता का उदाहरण होने की अपेक्षा की जाती है, विशेष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय।
आदेश में कहा गया है कि पुरुष शिक्षकों को केवल उचित फॉर्मल ड्रेस में ड्यूटी करनी चाहिए। जबकि महिला शिक्षकों को सलवार सूट/साड़ी आदि पहनकर ड्यूटी करनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि अगर शिक्षकों ने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें अनुशासनात्मक सजा हो सकती है।