BIG BREAKING: छात्रा के साथ दुष्कर्म, दरिंदे को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई

फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी।

Update: 2024-07-24 07:16 GMT

सांकेतिक तस्वीर

गाजियाबाद: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि टीला मोड़ थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा से दिलशाद नामक युवक ने पहले दोस्ती की, फिर घूमने के बहाने उसके फोटो खींच लिए। इसके बाद फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 10 मार्च 2021 को उसे अपने एक परिचित के यहां ले गया और उससे जबरन दुष्कर्म किया।
किसी को बताने पर फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद किशोरी ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने टीला मोड़ थाने में दिलशाद के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने दिलशाद को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्य व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अदालत में दिलशाद को 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मुरादनगर थानाक्षेत्र में 19 मई 2018 की शाम किशोरी अपने अपने प्लाट से पानी लेने जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में राहुल उर्फ नियाल ने उसे रोका और अश्लील छेड़छाड़ की।
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