पुलिस विभाग का बड़ा फ़ैसला...धारदार हथियारों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

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Update: 2020-12-15 06:56 GMT

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर जिला पुलिस ने धारदार हथियारों की ऑनलाइन बिक्री पर सोमवार से प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सीआरपीएफ की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि हत्या के लगभग दो मामलों में इनके इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है.

नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार शहर में नौ इंच से अधिक लंबाई और दो इंच से अधिक मोटाई के ब्लेड वाले धारदार हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा इन्हें खरीदने वालों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी.

पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने इस संबंध में ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों फ्लिपकार्ट, एमेजॉन और शॉपक्लूज को पत्र लिखकर धारदार हथियार खरीदने वाले ग्राहकों की जानकारी मांगी है और भविष्य में ऐसा कोई भी लेन-देन ना करने का आदेश भी दे दिया है.


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