Nainital HC ने आरक्षण रोस्टर की समीक्षा के बाद पंचायत चुनाव की अनुमति दी
Nainital नैनीताल : उत्तराखंड सरकार को राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 23 जून को जारी अपने स्थगन आदेश को हटाते हुए पंचायत चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी। शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश किए गए आरक्षण रोस्टर और अन्य दस्तावेजों पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
गौरतलब है कि 21 जून को पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद 23 जून को हाईकोर्ट ने चुनावों पर रोक लगाकर सरकार से आरक्षण समेत कई बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए बड़ा झटका दिया था।
हालांकि उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम राहत देते हुए पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कुछ तकनीकी और संवैधानिक मुद्दे भी उठाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां सरकार को बड़ी राहत मिली है, वहीं राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करने का रास्ता भी साफ हो गया है। (एएनआई)