हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी 'शोषण': Supreme Court ने कहा- अब हम करेंगे दखल

Update: 2026-01-19 16:34 GMT
New Delhi: त्योहारों के दौरान हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी को “शोषण” बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह एयरलाइन टिकट की कीमतों में “अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव” को दूर करने के लिए दखल देगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की दो जजों की बेंच ने केंद्र और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस द्वारा लगाए जाने वाले अनियमित हवाई किराए की बढ़ोतरी और सहायक चार्ज को कंट्रोल करने के लिए बाइंडिंग रेगुलेटरी गाइडलाइन की मांग की गई थी।
केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक से बात करते हुए बेंच ने कहा, “हम निश्चित रूप से दखल देंगे। कुंभ और दूसरे त्योहारों के दौरान यात्रियों का शोषण देखिए। दिल्ली से प्रयागराज और जोधपुर के किराए को देखिए।” जस्टिस मेहता ने कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से हल्की-फुल्की टिप्पणी में कहा कि अहमदाबाद के किराए भले ही न बढ़े हों, लेकिन जोधपुर जैसी दूसरी जगहों के किराए में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले
की अगली सुनवाई 23 फरव
री को तय की। इससे पहले, पिछले साल 17 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायणन की एक याचिका पर केंद्र और दूसरी अथॉरिटीज़ से जवाब मांगा था। इस याचिका में सिविल एविएशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और पैसेंजर प्रोटेक्शन पक्का करने के लिए एक मज़बूत और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाने की मांग की गई थी। DGCA और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AERA) को भी नोटिस जारी किए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्राइवेट एयरलाइंस ने बिना किसी भरोसेमंद वजह के, इकोनॉमी-क्लास पैसेंजर्स के लिए फ्री चेक-इन बैगेज अलाउंस 25 kg से घटाकर 15 kg कर दिया था, जिससे असल में एक बेसिक सर्विस एक्स्ट्रा रेवेन्यू का ज़रिया बन गई। इसमें कहा गया कि सिर्फ़ एक पीस चेक-इन बैगेज की इजाज़त देने की पॉलिसी, और जो पैसेंजर यह सुविधा नहीं ले रहे हैं उन्हें कोई रिबेट या मुआवज़ा नहीं देना, मनमाना और भेदभाव वाला है।
याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि अभी किसी भी अथॉरिटी के पास हवाई किराए या उससे जुड़ी फ़ीस को रिव्यू करने या उस पर कैप लगाने का अधिकार नहीं है, जिससे एयरलाइंस छिपे हुए चार्ज और अनचाही कीमतें लगा सकती हैं। याचिका में कहा गया कि इस तरह के बिना नियम वाले तरीके नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खासकर त्योहारों, इमरजेंसी या मौसम की खराबी के दौरान, जब यात्रियों को अपनी पसंद के बजाय ज़रूरत की वजह से हवाई यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
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