मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, SC ने क्यूरेटिव याचिका को किया खारिज

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Update: 2024-03-14 17:26 GMT
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है. पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला केस में सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था. इसके बाद 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी. क्यूरेटिव याचिका के जरिए वह इसी आदेश पर दोबारा विचार की मांग कर रहे थे.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें नौ मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया. उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस अवधि बढ़ाई गई. लाभार्थियों ने कथित तौर पर ‘अवैध’ लाभ को आरोपी अधिकारियों तक भी पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपनी लेखा पुस्तिका में गलत प्रविष्टियां कीं.
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