ज्योति मौर्य केस, अब 22 सितंबर को होगी तलाक की सुनवाई

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Update: 2023-08-19 02:14 GMT

यूपी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के तलाक मामले में 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई होनी थी. मगर पीसीएस अधिकारी ज्योति हाजिर नहीं हुईं. साथ ही उनके पति आलोक भी कोर्ट नहीं पहुंचे. इसको लेकर दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से कोर्ट में माफीनामा लगाया गया है. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

बीते दिनों ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. उनके वकील सत्यम सिंह ने अर्जी दाखिल की थी. इसमें ज्योति ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर पोस्ट किए गए वीडिओ, मीम्स आदि को हटाने का आदेश देने की गुहार लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट से ज्योति ने सोशल मीडिया पर मौजूद सभी सामग्री को हटाने की अपील की है. इसके संबंध में उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म से फर्जी समाचार ऑडियो वीडियो और आपत्तिजनक खबरें हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया है. अपनी अर्जी में ज्योति ने कहा है कि यूट्यूब सहित कई जगह और कई प्लेटफार्म पर उनके खिलाफ भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है. लोगों ने उन्हें टारगेट कर अश्लील गाने बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए हैं.

ज्योति के वकील सत्यम सिंह के मुताबिक, इन फालतू और फर्जी पोस्ट्स का बुरा असर उनके मुवक्किल (ज्योति) की निजी और आधिकारिक जिंदगी पर भी पड़ रहा है. लोगों की इन हरकतों से ज्योति के कानूनी अधिकारों का भी हनन हो रहा है. अपनी अर्जी में ज्योति मौर्य ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है. इसके तहत नितांत निजी और पारिवारिक मामलों में अनुचित और जबरन घुसपैठ कतई गैर कानूनी है. उसके अधिकारों को नकारना है. उनकी सहमति के बिना इंटरनेट मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी, संदेश और रिकॉर्डिंग प्रकाशित करना उनके अधिकार का उल्लंघन करता है.

उन्होंने तर्क दिया कि मामले में प्राथमिकी होने के बावजूद भी पुलिस कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है और अब उनके पति मीडिया में साक्षात्कार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें, लेख और वीडियो लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं.


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