TDS कटौती को जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य

Update: 2024-08-24 10:12 GMT
Shimla. शिमला। सहायक आयुक्त राज्य कर और उत्पाद पूनम ठाकुर ने कहा है कि टीडीएस कटौती के लिए सभी अधिसूचित व्यक्तियों को टर्नओवर की परवाह किए बिना जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने फार्म जीएसटीआर में रिटर्न दाखिल करने और फार्म जीएसटीआर में प्रमाणपत्र जारी करने सहित डीडीओ के अनुपालनों के बारे में जानकारी दी और इसका पालन न करने की स्थिति में विलंब शुल्क, ब्याज और जुर्माना लागू होने के प्रावधानों से भी अवगत कराया। हितधारकों के सभी प्रश्नों को उठाया गया और उनका संतोषजनक समाधान किया गया। स दौरान जीएसटी के विभिन्न मुद्दों पर केस अध्ययन किया और हितधारकों को बताया कि कर योग्य आपूर्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। पूनम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जीएसटी और आयकर के तहत टीडीएस प्रावधानों सहित जीएसटी मानदंडों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। पूनम ठाकुर ने कहा है कि एचपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 कर कटौती से संबंधित है। इस अधिनियम में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, सरकार केंद्र सरकार या राज्य के एक विभाग या प्रतिष्ठान को
आदेश दे सकती है।

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी एजेंसियां या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार एक प्रतिशत की दर से कर कटौती के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान से, जहां अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है। सहायक आयुक्त राज्य कर और उत्पाद पूनम ठाकुर ने बताया कि मुख्य रूप से चर्चा के लिए लिए गए विभिन्न विषयों में पंजीकरण, जीएसटीआईएन में संशोधन और रद्दीकरण और उसके कानूनी प्रावधान, रिटर्न दाखिल अनुपालन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसका मिलान, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का अर्थ और दायरा (अंतर राज्य, अंतरराज्यीय आपूर्ति), संवैधानिक शामिल हैं। प्रावधान कर योग्य घटना, विशेष रूप से बैंकों के मामले में कर योग्य और छूट वाली आपूर्ति, जीएसटी का समवर्ती और दोहरा मॉडल, आईजीएसटी मॉडल, संरचना योजना, रिवर्स चार्ज तंत्र, बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं, भुगतान मॉड्यूल, चालान जैसे जीएसटी के तहत मान्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, आपूर्ति और वितरण चालान का बिल, ई-वे बिल, जीएसटी के तहत उचित रिकार्ड का रखरखाव, टीडीएस क्या है, जीएसटी के तहत टीडीएस काटने के लिए कौन उत्तरदायी है, जीएसटी के तहत टीडीएस की दर, मामले जब टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस रिटर्न, जुर्माना जीएसटी के तहत टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करना है।
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