Jahu. जाहू। दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए उपमंडल भोरंज में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम भोरंज शशि पाल शर्मा ने बताया कि चिन्हित स्थान को छोडक़र जाहू में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इसके मुताबिक जाहू में पटाखों की बिक्री केवल जाहू के मेला मैदान में ही की जा सकेगी। चयनित स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर पटाखों व आतिशबाजी के भंडारण व बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश पटाखों के कारण आगजनी की घटनाओं को रोकने व भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों व उनकी संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से पारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जाहू में बाजार काफी तंग है इसे देखते हुए बजार में दुकानों में पटाखों, विस्फोटक सामग्री का भंडारण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को टाला जा सके। इसके दृष्टिगत जाहू में अतिशबाजी व पटाखों की बिक्री केवल चिन्हित स्थान में ही करने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेता जाहू के मेला मैदान पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक व्यक्ति एसडीएम भोरंज के कार्यालय में लाईसेंस के लिए एक सादे कागज पर अर्जी व आधार कार्ड साथ में लाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी 300 रुपये फीस रहेगी। बिना लाईसेंस के पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडकर कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि विक्रय करता हुआ पाया जाता है, तो कार्र्रवार्ई होगी।