नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3 (1) के तहत जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को एक गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) को जारी एक बयान में कहा कि यह संगठन 1998 से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसके सदस्यों ने हमेशा भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है।
उन्होंने कहा कि इस संगठन के सदस्य लोगों को भड़का कर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है.
आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस संगठन के खिलाफ यूएपीए 1967, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, शस्त्र अधिनियम 1959 और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।