हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

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Update: 2026-04-24 05:32 GMT

नई दिल्ली: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ गई है। असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़े मामले में खेड़ा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खेड़ा ने सीएम की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा को फिलहाल अग्रिम राहत नहीं मिली है।

इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। अदालत ने उन्हें ट्रांजिट बेल देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच कर सुनवाई की थी। दरअसल, पवन खेड़ा ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए ताकि वे असम की अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत को बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

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