Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत पांगना जिला मंडी के प्रधान बसंत लाल का चुनाव रद्द करने को सही ठहराया है। उक्त प्रधान पर नामांकन के समय अपने बारे में झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी देने का आरोप था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी बसंत लाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का प्रधान ग्राम पंचायत पांगना के रूप में चुनाव उचित रूप से रद्द घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय भ्रष्ट आचरण किया था और अपने आपराधिक इतिहास के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी थी। कोर्ट ने फैसले में बताया कि इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने भी याचिकाकर्ता के प्रधान ग्राम पंचायत पांगणा के चुनाव को रद्द घोषित करने को उचित ठहराया।
इसलिए इस याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता सहित छह उम्मीदवारों ने 17 जनवरी, 2021 को ग्राम पंचायत पांगना, जिला मंडी के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा। याचिकाकर्ता को 474 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किया गया। उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 365 वोट मिले। 241 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर घोषित उम्मीदवार ने चुनाव याचिका दायर करके याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती दी। आरोप था कि याचिकाकर्ता आपराधिक मामले में शामिल था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 143, 149 और 427 और भारतीय वन अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया और अपने नामांकन पत्र के साथ झूठा शपथ पत्र दिया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।