शराब की Overcharging पर एक लाख रुपए जुर्माना

Update: 2024-08-24 10:14 GMT
Shimla. शिमला। आबकारी और कराधान विभाग ने शराब पर ओवरचार्जिंग करने पर 15 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। चार बार से ज्यादा ओवरचार्जिंग की बात सही पाई जाती है, तो शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विभाग इस संबंध में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और इसके तहत बनाए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। राज्य कर और आबकारी आयुक्त डा. यूनुस ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में शराब कारोबारियों के लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर उन्होंने बताया कि ओवर चार्जिंग में दोषी पाए जाने पर ठेकेदार को पहले उल्लंघन पर 15 हजार रुपए, दूसरे उल्लंघन पर 25 हजार रुपए, तीसरे उल्लंघन पर 50 हजार रुपए और चौथे उल्लंघन पर एक लाख रुपए जुर्माने का
प्रावधान किया है।

अगर कोई ठेकेदार ओवर चार्जिंग करते हुए चार बार से अधिक दोषी पाया जाता है, तो संबंधित आबकारी अधिकारी तुरंत जोनल कलेक्टर को ठेकेदार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 29 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा, जिसके तहत ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। विभाग ने शराब की दुकानों पर आबकारी नीति के तहत एमएसपी और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं। कांगड़ा जोन में दूरभाष नंबर: 01894230186, मंडी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 संपर्क कर सकते हैं। डा. यूनुस ने बताया कि विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताहभर 24 घंटे कार्यशील रहता है और सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टॉल फ्री नंबर 18001808063, दूरभाष नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सऐप नंबर 94183-31426 पर जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि रोक लगाई जा सके।
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