महिला इंजीनियर से गैंगरेप, 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

कोर्ट का फैसला

Update: 2024-05-29 07:18 GMT

झारखंड।  चाईबासा की जिला अदालत ने एक महिला इंजीनियर से गैंगरेप के केस में बुधवार को पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें सुरेन देवगम (20), शिवशंकर करजी उर्फ बाज (22), पुरमी देवगम उर्फ सेटी (19), प्रकाश देवगम उर्फ डेंबो (21) और सोमा सिंकू उर्फ पेट्रा (19) शामिल हैं।

ये सभी चाईबासा जिले के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत सालीहातु गांव के रहने वाले हैं। इस केस के पांच अन्य आरोपी वारदात के वक्त नाबालिग थे, इसलिए उनके मामले की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। वारदात अक्टूबर, 2022 की है। एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाली युवती अपने एक पुरुष दोस्त के साथ स्कूटी पर चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकराताहू स्थित एयरोड्रम इलाके में घूमने गई थी। इसी दौरान दस युवकों ने दोनों को घेर लिया।

युवकों ने युवती के दोस्त को मारपीट कर वहां से भगा दिया और उसे वहां से दूर झाड़ियों की तरफ ले जाकर गैंगरेप किया। विरोध करने पर उन्होंने युवती के साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। उन्होंने युवती का पर्स और मोबाइल भी छीन लिया। पीड़िता झींकपानी थाना के एक गांव की रहने वाली है और वह वर्क फ्रॉम होम पर थी। वारदात के बाद वह किसी तरह बदहवासी के हाल में घर लौटी तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

युवती को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के सभी दस आरोपियों को दो दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में फॉरेंसिक जांच, मोबाइल लोकेशन और कई टेक्नीकल साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट फाइल की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान कई गवाह भी पेश किए गए। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।

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