Shimla. शिमला। प्रदेश में परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि सहित ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन के माध्यम से पंचायती राज सेवा प्रदान करने के लिए अलावा प्रोसेसिंग शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन और जीएसटी लिया जाएगा। इससे पहले परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि पर जीएसटी नहीं लिया जाता था, लेकिन जीएसटी निदेशालय की ओर ई-गर्वनेंस सोसायटी को जीएसटी के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद विभाग की ओर से परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि सहित ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन के माध्यम से पंचायती राज सेवा प्रदान करने के लिए अलावा प्रोसेसिंग शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन और जीएसटी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से जीएसटी लगाने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हालांकि विभाग की ओर से परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि सहित अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन हिमाचल प्रदेश राज्य पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
आवेदन विवरण भरना और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या एलएमके पोर्टल के माध्यम से अनुरोध अपलोड करने पर दस रुपए, पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सहायक दस्तावेजों को स्कैन करना और अपलोड करना, प्रति पृष्ठ दो रुपए है। इसके अलावा संबंधित विभाग की मंजूरी के बाद लोगों को अंतिम दस्तावेज/ प्रमाणपत्र की छपाई 10 रुपए प्रति पृष्ठ या सुगम उपयोगकर्ता शुल्क 10 रुपए प्रति आवेदन है। गौर हो कि यदि आवेदक लोकमित्र केंद्र या सुगम केंद्र पर आवेदन करता है, तो लोकमित्र केंद्र उपयोगकर्ता शुल्क या सुगम उपयोगकर्ता शुल्क लागू होगा। आवेदक सीधे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है, जिसमें केवल जीएसटी और सरकारी शुल्क के साथ प्रोसेसिंग शुल्क लागू होगा। आवेदन विवरण भरना और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या एलएमके पोर्टल के माध्यम से अनुरोध अपलोड करने पर दस रुपए, पोर्टल/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सहायक दस्तावेजों को स्कैन करना और अपलोड करने पर लगाए जाने वाले शुल्क के अलावा, ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लिकेशन के माध्यम से पंचायती राज सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क 10 रुपये प्रति आवेदन और जीएसटी लिया जाएगा। दस रुपये की आय के साथ जीएसटी 18 प्रतिशत लिया जाएगा। सेवा शुल्क पर अर्जित जीएसटी के प्रयोजन के लिए, संबंधित ई-गवर्नेंस सोसायटी जीएसटी अधिनियम/ नियमों का पालन करेंगी।