Ghumarwin. घुमारवीं। एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी (जिला परिषद) घुमारवीं उपमंडल गौरव चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद बिलासपुर के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 के उम्मीदवारों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद चुनावों के दौरान चुनावी खर्च से संबंधित नियमों, पारदर्शिता और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। एसडीएम गौरव चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला परिषद चुनाव लडऩे वाला प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम एक लाख रुपए तक खर्च कर सकता है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का सही और संपूर्ण रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। पोस्टर, बैनर, रैली, जनसभा, वाहन, प्रचार सामग्री, विज्ञापन तथा अन्य चुनावी गतिविधियों पर होने वाले प्रत्येक खर्च का दैनिक लेखा-जोखा निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी है। चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को अपने अंतिम चुनावी व्यय का पूरा विवरण ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा। एसडीएम ने बताया कि उम्मीदवारों को चुनावी व्यय रिपोर्ट कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम (सीईआरएस) ऐप के माध्यम से अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल के साथ-साथ संबंधित आरओ के डीपीएमआईएस पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।