2 डॉक्टरो पर केस दर्ज, महिला के पेट में छोड़ दी रूई

Update: 2022-01-20 00:58 GMT
प्रतीकात्मक फोटो 

हरियाणा। गुरुग्राम की एक अदालत ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक महिला के पेट में रुई का फाहा छोड़ने पर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिया है. गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर मंगलवार को यह आदेश दिया. इससे पहले, महिला के पति ने सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का पुलिस से आग्रह किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था.

महिला के पति ने अपनी शिकायत में कहा, ''कोविड के कारण लॉकडाउन था और मेरी नौकरी चली गई थी. ऐसे में मेरे पास पैसे नहीं थे. इसलिए मैं पत्नी को लेकर सरकारी आंगनबाडी केंद्र ले गया. वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मुझे मेरी पत्नी को सेक्टर-12 के शिवा अस्पताल ले जाने के लिए कहा.'' उन्होंने कहा, जैसे ही मैं अपनी पत्नी को शिवा अस्पताल ले गया, डॉक्टरों ने 16 नवंबर, 2020 को उसका ऑपरेशन कर दिया. मेरी पत्नी ने एक बच्ची का जन्म दिया. इसके लिए अस्पताल ने मुझसे 30,000 रुपये लिए.

बहरहाल, अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने अब गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में शिवा अस्पताल के दो डॉक्टरों के खिलाफ धारा 417 (धोखाधड़ी की सजा), 336 (जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हरकत) और धारा 337 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है.


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