सरकार को बड़ी राहत: स्थानीय लोगों को नौकरी में Reservation देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर लगी रोक हटाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हरियाणा सरकार (Manohar Lal Khattar government) को राहत प्रदान करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाते हुए राज्य सरकार से कहा है कि किसी इंडस्ट्री के खिलाफ आरक्षण संबंधी कानून लागू करने में कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा. हाईकोर्ट ने फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और अन्य कि याचिका पर राज्य सरकार के कानून पर रोक लगा दी थी.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है. अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे.