नई दिल्ली (आईएएनएस)| सीबीआई ने बुधवार को तेलंगाना के मंत्री गंगुला कमलाकर को सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनकर लोगों को ठगने वाले कोवी श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी से जुड़े एक मामले में तलब किया। श्रीनिवास राव को दो दिन पहले यहां तमिलनाडु भवन से गिरफ्तार किया गया था।
जांच के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पता चला कि टीआरएस के राज्यसभा सदस्य वद्दीराजू रविचंद्र भी गिरफ्तार शख्स के संपर्क में थे।
कमलाकर को गुरुवार को सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होना होगा।
सीबीआई ने सोमवार को राव को तमिलनाडु भवन से एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर खुद को कथित रूप से पेश करने और सीबीआई के संयुक्त निदेशक होने का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अधिकारी ने कहा, "राव 'पोर्टर' कंपनी के 2000 वाहनों के लिए दिल्ली पुलिस से 'नो एंट्री परमिट' (दिल्ली में 'नो एंट्री' प्रतिबंध समय के दौरान वाहनों को चलाने की अनुमति) प्राप्त करने की पैरवी कर रहा था। वह आम लोगों को ठग रहा था और निजी फायदे की मांग कर रहा था।"
अधिकारी ने कहा कि सीबीआई को हाल ही में एक गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने आप को आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के संयुक्त निदेशक बता रहे थे।
राव ने 22 नवंबर को नई दिल्ली का दौरा किया और मध्यांचल भवन और तमिलनाडु भवन में ठहरने की व्यवस्था की। वह विभिन्न निजी व्यक्तियों और लोक सेवकों से मिल रहा था।
अपने आप को सीबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए राव ने विनय हांडा को बताया कि वह सीबीआई के अधिकारियों के कैडर देखता है और वह उसके छोटे बेटे को नौकरी दिलाने में मदद करेगा।
उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने तमिलनाडु भवन में जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया।