Ajania village गांव में सौतेली मां की हत्या मामले में नाबालिग को उम्रकैद
Sonbhadra: यहां की एक कोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग को छह साल पहले अपनी सौतेली मां की हत्या का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि 19 सितंबर, 2019 को अजनिया गांव के रहने वाले अनिरुद्ध गुप्ता ने कोन पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी रागिनी (30) की उसके 17 साल के सौतेले बेटे ने चाकू मारकर हत्या कर दी।
सरकारी वकील के मुताबिक, रागिनी ने घटना से करीब छह साल पहले कचनरवा के रहने वाले शिवनारायण गुप्ता से शादी की थी। उस समय शिवनारायण पहले से शादीशुदा थे।
अग्रहरि ने कहा कि घटना के समय शिवनारायण और उसकी पहली पत्नी घर पर नहीं थे, इसी दौरान आरोपी ने रागिनी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। वकील ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशंस जज (जुवेनाइल) अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सज़ा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।