Air India urination case: SC ने डीजीसीए को अनियंत्रित यात्रियों के लिए नियम बदलने के दिए निर्देश
New delhi, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अनियंत्रित हवाई यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए अधिक व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि "कुछ रचनात्मक" किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की शीर्ष अदालत की पीठ 73 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर नवंबर, 2022 में एयर इंडिया की उड़ान में एक पुरुष सह-यात्री ने नशे की हालत में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। महिला ने केंद्र, डीजीसीए और सभी एयरलाइंस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश देने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों को अनियंत्रित यात्रियों पर मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप संशोधित करने का निर्देश दें।
"हमें हाल ही में एक अनुभव हुआ। दो यात्री पूरी तरह से नशे में थे। एक शौचालय गया और सो गया। दूसरा जो बाहर था उसके पास उल्टी करने के लिए एक बैग था। चालक दल में सभी महिलाएं थीं और लगभग 30 से 35 मिनट तक कोई भी दरवाजा खोल नहीं सका। इसके बाद क्रू ने मेरे सह-यात्री से दरवाज़ा खोलने और उसे बाहर सीट पर ले जाने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, यह 2.40 घंटे लंबी उड़ान थी। जज ने टिप्पणी की कि कुछ रचनात्मक करने की जरूरत है। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर केंद्र, डीजीसीए और एयर इंडिया समेत सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया था।