West Burdwan: कोयला तस्करी केस में युधिष्ठिर घोष से नए खुलासों की उम्मीद

कोयला तस्करी मामले में युधिष्ठिर घोष की मुश्किलें बढ़ीं

Update: 2026-08-06 11:14 GMT

पश्चिम बर्दवान: अवैध कोयला तस्करी के मामले में गिरफ्तार चर्चित आरोपित युधिष्ठिर घोष को बुधवार को पांडवेश्वर थाना पुलिस ने दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

पुलिस के अनुसार, युधिष्ठिर घोष पांडवेश्वर थाना क्षेत्र के खोट्टाडीही गांव का निवासी है। उसके खिलाफ पांडवेश्वर थाना कांड संख्या 154/26 दर्ज है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 317(2), 111/61(2) तथा एमएमडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि युधिष्ठिर घोष का नाम लंबे समय से क्षेत्र में कथित अवैध कोयला और बालू तस्करी से जुड़े कारोबारियों में लिया जाता रहा है। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान भी उस पर अवैध खनन और तस्करी से जुड़े कई आरोप लगते रहे हैं। बीते महीने भी उसे इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपित से गहन पूछताछ कर अवैध कोयला तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ में इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आएगी, जिसके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं।

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