OBC कोटा पर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
पश्चिम बंगाल West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें 2010 के बाद राज्य में जारी सभी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के प्रमाण-पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से हलफनामा दाखिल कर 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में निर्धारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में बताने को कहा।
अदालत ने 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सर्वेक्षण और अध्ययन की प्रकृति जानने की मांग की। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने से पहले राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के साथ क्या परामर्श किया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 2010 के बाद राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाण-पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया।