High Court ने सोदपुर और पूर्वी बर्दवान में भाजपा के जुलूसों की अनुमति दी, लेकिन शर्तें भी लगाईं
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को मंगलवार को सोदपुर से अगरपाड़ा तेतुल टोला बस स्टॉप तक जुलूस निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंद की पीठ में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। पुलिस ने इस जुलूस की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भाजपा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने इस जुलूस की अनुमति तो दे दी, लेकिन कई शर्तें भी लगाईं।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि भाजपा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक जुलूस निकाल सकती है। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी जुलूस के अंत में एक संक्षिप्त भाषण दे सकते हैं। जुलूस में अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम लोगों को कोई परेशानी न हो। पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखनी होगी।
न्यायमूर्ति चंदा ने पांच नवंबर को पूर्वी बर्दवान में भाजपा के जुलूस के लिए भी सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने उस दिन दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक बरनीलपुर चौराहे से कर्जन गेट तक जुलूस निकालने की अनुमति दी है। इस जुलूस में अधिकतम आठ हजार लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखेगी। बताया गया है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी इस जुलूस में मौजूद रह सकते हैं। उस दिन राज्य के महाधिवक्ता ने कहा था, 'पुलिस ने इस जुलूस की अनुमति नहीं दी। क्योंकि रास यात्रा के कारण कालना और कटवा में यातायात जाम हो सकता है।' हालांकि, वादी के वकील ने कहा, 'कालना और कटवा अनुमंडलों में रास कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि, हमने बर्दवान शहर में जुलूस के लिए आवेदन किया है।' मामले के संदर्भ में अदालत ने कहा, 'सभाएं और जुलूस संवैधानिक अधिकार हैं।'