बेंगलुरू ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Update: 2022-08-30 14:20 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु ईदगाह मैदान मामले में गणेश चतुर्थी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह नहीं हो सकता है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कर्नाटक सरकार ने बुधवार और गुरुवार को गणेश उत्सव के लिए बेंगलुरु ईदगाह मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी थी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव की अनुमति देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने का आदेश दिया।
इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की बेंच ने मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा और कहा, 'जजों के बीच मतभेद है.
पिछले 25 अगस्त को, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि भूमि का उपयोग केवल खेल के मैदान के रूप में और सरकार या बीबीएमपी द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय दोनों ईद पर नमाज अदा कर सकेगा। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद खंडपीठ ने अपीलीय आदेश को पलट दिया और सरकार को जमीन पर फैसला करने की इजाजत दे दी। लेकिन इन सबके बाद कर्नाटक सरकार ने वहां गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दे दी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
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