उत्तराखंड ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण से छूट की समय सीमा 26 जनवरी तक बढ़ाई

Update: 2025-08-13 17:08 GMT
Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड राज्य सरकार ने कहा कि राज्य के नागरिकों के हित में, समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) नियमों के तहत 250 रुपये के विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय सीमा 26 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी गई है, यह निर्णय सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की भागीदारी को और प्रोत्साहित करने के लिए जनहित में लिया गया है।
इस संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समान नागरिक संहिता नियमों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हो चुका है या तलाक की डिक्री घोषित हो चुकी है या विवाह निरस्त हो चुका है, या ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ था किन्तु जिनके विवाह का पंजीकरण नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण हेतु नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विवाह पंजीकरण हेतु अधिसूचना दिनांक 06 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रूपये की छूट की समय-सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ाया जाता है।
जब नागरिक सीएससी केंद्रों से सेवा का लाभ उठाएंगे तो 50 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क पहले की तरह लागू रहेगा। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है । उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून न केवल समाज को कानूनी रूप से अधिक संगठित बनाता है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों की रक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम भी है। उत्तराखंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत प्रत्येक पंजीकरण राज्य के सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है।
उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है । उल्लेखनीय है कि यूसीसी लागू होने से पूर्व वर्ष 2010 से 26 जनवरी 2025 तक उत्तराखण्ड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2010 के अन्तर्गत कुल 3,30,064 विवाह पंजीकृत हुए , जिनका औसत प्रतिदिन 67 था।
समान नागरिक संहिता लागू होने से विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हो गई है। इसके कारण नागरिकों में विवाह पंजीकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण की समय-सीमा को पूर्व निर्धारित 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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