उत्तराखंड में UCC 27 जनवरी को लागू होगी, PM मोदी के देहरादून आगमन से एक दिन पहले: CM के सचिव
Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से एक दिन पहले 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) लागू की जाएगी । सीएम पुष्कर सिंह धामी उसी दिन यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च करेंगे । यूसीसी पोर्टल 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में लॉन्च किया जाएगा। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा । उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 को लागू किया है , जो वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करता है । राज्य सरकार के अनुसार यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है तथा उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है ।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है , जिसका उद्देश्य विवाह , तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है । यूसीसी अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकारी-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है । यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 (25) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर लागू नहीं होता है और भाग XXI के तहत संरक्षित प्राधिकारी-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विवाह से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 में व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली लोक कल्याणकारी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है ।
इसके तहत विवाह केवल उन्हीं पक्षों के बीच सम्पन्न किया जा सकेगा, जिनमें से किसी का कोई जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों ही कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा वे प्रतिबंधित रिश्तों की परिधि में न हों। विवाह संस्कार धार्मिक रीति-रिवाज या कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी रूप में सम्पन्न किए जा सकेंगे, लेकिन अधिनियम लागू होने के 60 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है । जबकि 26 मार्च 2010 से अधिनियम लागू होने तक होने वाले विवाह का पंजीकरण छह माह के भीतर कराना होगा। जो लोग पहले से ही निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकरण करा चुके हैं, हालांकि उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें पहले कराए गए पंजीकरण की पावती देनी होगी।
26 मार्च 2010 से पहले संपन्न विवाह या उत्तराखंड राज्य के बाहर , जहां दोनों पक्ष तब से एक साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, अधिनियम लागू होने के छह माह के भीतर पंजीकरण कराया जा सकता है (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)। इसी प्रकार, विवाह पंजीकरण की स्वीकृति एवं पावती का कार्य भी तत्परता से पूरा किया जाना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उप-पंजीयक को 15 दिवस के भीतर उचित निर्णय लेना होता है। बयान के अनुसार, यदि विवाह पंजीकरण से संबंधित आवेदन पर निर्धारित 15 दिवस की अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वह आवेदन स्वतः ही पंजीयक को अग्रेषित हो जाता है; जबकि पावती के मामले में, इसी अवधि के पश्चात आवेदन स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा। इसके साथ ही, पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत होने पर पारदर्शी अपील प्रक्रिया भी उपलब्ध है।
अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए गलत सूचना देने पर जुर्माने का प्रावधान है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजीकरण न होने के कारण विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा। पंजीकरण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से कराया जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रार जनरल, पंजीकरण एवं उप-पंजीयक की नियुक्ति करेगी, जो संबंधित अभिलेखों का रखरखाव एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि कौन विवाह कर सकता है तथा विवाह किस प्रकार सम्पन्न किए जाएंगे तथा नए एवं पुराने विवाहों को किस प्रकार कानूनी मान्यता दी जा सकती है, इस पर भी स्पष्ट प्रावधान करता है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पोर्टल के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया , जो पोर्टल के आधिकारिक रोलआउट से पहले इसकी परिचालन तत्परता में एक महत्वपूर्ण कदम है। (एएनआई)