नैनीताल हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में मास्क पहनना अनिवार्य किया

नैनीताल हाईकोर्ट

Update: 2022-12-26 06:25 GMT
देहरादून: देश में कोविड-19 के बढऩे की आशंका के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि मास्क पहनकर ही कोर्ट रूम में प्रवेश किया जा सकेगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ''कोविड-19 के फैलने के खतरे को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में मास्क पहनकर ही कोर्ट रूम में प्रवेश संभव होगा.''
नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन संघवी के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि सभी अधिकारी, कर्मचारी, वकील व पक्षकार मास्क पहनकर ही कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे.
अधिसूचना के अनुसार कुलसचिव ने सभी न्यायालय कक्षों को लगातार सैनिटाइज करने और न्यायालयों के अंदर भीड़ नहीं होने देने के भी निर्देश दिए हैं.
रविवार को स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत ने पिछले 24 घंटों में 227 नए COVID मामले दर्ज किए।
इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कई देशों में संक्रमण में वृद्धि के कारण COVID अलार्म के मद्देनजर 27 दिसंबर को देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया।
यह भारत में COVID मामलों में वृद्धि के मामले में अन्य तैयारियों के उपायों के बीच ऑक्सीजन समर्थन, और ICU बेड की उपलब्धता में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए है।
मंत्रालय के अनुसार, अभ्यास का उद्देश्य COVID के प्रबंधन के लिए इन स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है।
मॉक ड्रिल के दौरान मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि मुख्य ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं में आइसोलेशन, ऑक्सीजन-समर्थित और आईसीयू बेड सहित बिस्तर क्षमता पर होगा। (एएनआई)।
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