पार्कों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त

Update: 2023-06-08 05:29 GMT

नैनीताल न्यूज़: हल्द्वानी में पार्कों के नियम विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कुमाऊं कमिश्नर, डीएम नैनीताल, हल्द्वानी नगर निगम, सौरभ होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड आदि को 10 दिन के भीतर अपना शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ में याचिकाकर्ता से चार सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र मांगा है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि इसमें तीसरा कोई पक्षकार हस्तक्षेप न करे.

हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. याचिका में कहा है कि 1993 में एसएस कुमार एंड कंपनी के निदेशक हृदयेश कुमार को एक पार्क लीज पर दिया गया था. इस पार्क में गार्डन बनाना था, लेकिन बाद में इस कंपनी ने जिला प्रशासन से इस पार्क को फ्री होल्ड करा लिया और उसे व्यावसायिक कार्यों के लिए बेच दिया. जनहित याचिका में हल्द्वानी के कई अन्य पार्कों का जिक्र भी किया गया. इनमें कृष्णा हॉस्पिटल के सामने का पार्क आदि मुख्य हैं. इसमें भी वाहन पार्किंग एवं अन्य गतिविधियां होने का जिक्र जनहित याचिका में किया गया है. जबकि इसका उपयोग पार्क के लिए होना था. याचिकाकर्ता का कहना है प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी पार्क खाली नहीं कराया गया न ही इसका सुंदरीकरण किया जा रहा है.

शहर के कई पार्कों की हालत खराब

शहर में कई कार्यों की हालत खराब है. अनदेखी के चलते इनकी सुंदरता खराब हो रही है. कई पार्कों में वाहन खड़े किए जा रहे हैं. हाईकोर्ट के संज्ञान लेने पर अब शहर के पार्कों की स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी है.

डीएम के निर्देश पर घरों के सामने से मलबा हटवाया

जिलाधिकारी ने नहर कवरिंग के निरीक्षण के दौरान घरों के आगे से मलबा साफ करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए थे. इसकी निगरानी के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को आदेशित किया गया था. घरों के आगे से मलबा साफ करा दियाग या. निरीक्षण के दौरान लोगों ने घरों के आगे मलबा पड़े होने से आवागमन में असुविधा की शिकायत दर्ज कराई थी.

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