Haridwar हरिद्वार: उत्तराखंड में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला ज्वालापुर कोतवाली जिले, हरिद्वार में दर्ज किया गया है । हरिद्वार के लाठरदेवा झबरेड़ा निवासी विपुल भारद्वाज की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309 (4) के तहत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, विपुल ने आरोप लगाया कि सोमवार को सुबह 1:45 बजे, जब वह रविदास घाट के पास बैठा था, तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने उसका फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और भागने से पहले उसे गंगा नदी की ओर धकेल दिया।
पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) आज से लागू हो गए। इसके तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता , सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। इन कानूनों को 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी।
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं (आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है छह अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड जोड़ा गया है तथा अधिनियम में 19 धाराओं को निरस्त या हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर)। संहिता में कुल 177 प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है तथा नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं। अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय-सीमा जोड़ी गई है तथा 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। संहिता में कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटाया गया है। भारतीय सुरक्षा अधिनियम में 170 प्रावधान हैं (मूल 167 प्रावधानों के स्थान पर, तथा कुल 24 प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। अधिनियम में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं तथा छह प्रावधानों को निरस्त या हटाया गया है। (एएनआई)