UP News: इस जिले में 4 दिन के लिए धारा 163 लागू, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
UP News: ईद के त्यौहार की तैयारियां लगातार चल रही हैं. आज अलविदा जुमा है, यानी रमजान के पवित्र महीने का आखिरी शुक्रवार. इसके बाद ईद की सामूहिक नमाज होगी. संभल और मेरठ समेत यूपी के सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा. इस निर्देश का असर भी दिख रहा है. मस्जिदों से मस्जिद के अलावा घरों में नमाज अदा करने की अपील की जा रही है. इन सबके बीच अब यूपी के नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) में पुलिस ने 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है.
28 से 31 मार्च तक धारा 163 लागू
पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने जिले में 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू करने की जानकारी दी है. पुलिस ने कहा- अलविदा जुमा, चैती वंद त्योहार और ईद-उल-फितर के मद्देनजर जिले में 28.03.2025 से 31.03.2025 (04 दिन) तक धारा 163 बीएनएसएस लागू रहेगी।
यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के खास इंतजाम
संभल से लेकर लखनऊ तक यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस कंपनियों को तैनात किया गया है। योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि किसी असामाजिक तत्व को मौका न मिले। प्रशासन सतर्क है और हर तरफ नजर रख रहा है ताकि कोई भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके।
बीएनएसएस की धारा 163 के बारे में जानें
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट शांति भंग, अशांति या आशंकाजनक खतरे के मद्देनजर आदेश जारी कर सकते हैं। इस धारा को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 एक महत्वपूर्ण कानून है जो प्रशासन को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। इसके तहत लोग समूहों में इकट्ठा नहीं हो सकते। बिना अनुमति के सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक है।