Up News: बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा

Update: 2025-11-19 04:22 GMT
Up News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी इरशाद को अदालत ने सज़ा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार की अदालत ने अपराध का दोषी पाए गए आरोपी पर ₹60,000 का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला रिकॉर्ड दस महीने के भीतर सुनाया गया।घटना 24 दिसंबर, 2024 की है, जब रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद में रहने वाले एक दिव्यांग ऑटो चालक की आठ साल की बेटी शाम करीब साढ़े छह बजे मच्छर भगाने की दवा खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। जब परिवार की तलाश नाकाम रही, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
अगली सुबह, 25 दिसंबर को, बहादुरपुर स्थित एक सरकारी स्कूल परिसर में एक बोरे में बंद बच्ची का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जाँच में सीसीटीवी फुटेज की जाँच के बाद आरोपी इरशाद का नाम सामने आया, जिसमें वह लड़की को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था।
जाँच ​​में यह भी पता चला कि आरोपी ने पहले लड़की की रेकी की, फिर उसे बहला-फुसलाकर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और अपराध छिपाने के लिए पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने शव को एक बोरे में भरकर स्कूल परिसर में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। जब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, तभी छापेमारी के दौरान इरशाद ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 137(2), 65(2), 103(1), 238 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत आरोप तय किए गए। आरोप पत्र 7 जनवरी, 2025 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि गवाहों के बयान 11 फरवरी, 2025 को शुरू हुए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए थे और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 7 नवंबर, 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपी को 15 नवंबर को दोषी ठहराया गया और 18 नवंबर, 2025 को अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई
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