UP News: 1985 के पुलिस अधिकारी हत्याकांड में 9 लोगों को उम्रकैद की सजा

Update: 2024-08-02 02:23 GMT
  Jaunpur, UP जौनपुर, उत्तर प्रदेश: स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 38 साल पुराने एसएचओ की हत्या के मामले में नौ लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि यह मामला दिसंबर 1985 में सुरेरी थाने के एसएचओ बब्बन सिंह की हत्या से जुड़ा है। पांडे ने बताया, "जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने हत्या के सिलसिले में नौ लोगों को दोषी करार दिया। दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
" सरकारी वकील ने बताया कि एसएचओ बब्बन सिंह 18 दिसंबर 1985 को सिरोही पुरवा में जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले को सुलझाने गए थे, तभी उन पर गुस्साए ग्रामीणों ने हमला कर दिया। वकील ने बताया कि बाद में सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 26 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पांडे ने बताया कि नौ आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और आठ को अदालत ने बरी कर दिया।
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