यूपी: कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के आदेश

शासन ने कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकारी कार्यालओं में रोस्टर के हिसाब से 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है।

Update: 2022-01-14 02:24 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शासन ने कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकारी कार्यालओं में रोस्टर के हिसाब से 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर प्रत्येक कार्य दिवस कार्यालयों में समूह ख, ग व घ के स्वीकृत पदों में आधे कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और आधों से घर से काम कराया जाएगा। इसके लिए रोस्टर जारी किया जाएगा। कोविड-19 रोकथाम और आकस्मिक सेवा से जुड़े कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में गुरुवार को सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि समूह ख, ग व घ के कर्मियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार से बनाया जाएगा कि विकल्प के आधार पर कर्मचारी आएं। कार्यालय आने वाले कर्मियों को चिह्नित करते समय घर से दूरी व आने वाले साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा।
रोस्टर के अनुसार घर से काम कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल व इलेक्ट्रानिक्स साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। जरूरत पड़ने पर उसे कार्यालय बुलाया जाएगा। कोविड-19 की रोकथाम और आकस्मिक सेवाओं से जुड़े कर्मियों पर यह निर्देश लागू नहीं होगा।
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